सारणी:-भाजपा के पदाधिकारियों से परेशान नेता ने मारी गोली,हुई मौत,10 पर मामला दर्ज 8 बाकी
*थाना सारणी*
*मृतक रविंद्र देशमुख की आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपियों पर दर्ज हुई FIR*
दिनांक 07.10.2024 को मृतक रविंद्र देशमुख, पिता माधोराव देशमुख, निवासी बगडोना, थाना सारणी, खून से लथपथ हालत में अपने घर के बेडरूम में पाए गए। इस घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सारणी श्री अरविंद कुमरे एवं चौकी प्रभारी पाथाखेड़ा श्री वंशज श्रीवास्तव अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। वहाँ मृतक का शव लहूलुहान स्थिति में मिला और पास ही एक पिस्टल पड़ी हुई थी। मृतक के कान के ऊपर से खून बहता हुआ पाया गया।
चौकी प्रभारी पाथाखेड़ा ने इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल झारिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी, एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सारणी श्री रोशन जैन को दी।
पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया ने घटना की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल को सुरक्षित रखने और फोरेंसिक टीम द्वारा जांच करवाने के निर्देश दिए। फोरेंसिक एक्सपर्ट श्री ऋषिकेश यादव नर्मदापुरम और एफएसएल/ फिंगरप्रिंट प्रभारी निरीक्षक आबिद अंसारी ने मौके पर पहुंचकर सूक्ष्मता से निरीक्षण किया और साक्ष्य एकत्र किए।
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री रोशन जैन, थाना प्रभारी सारणी, और चौकी प्रभारी पाथाखेड़ा की उपस्थिति में शव का पंचायतनामा किया गया और फोरेंसिक टीम द्वारा शव का निरीक्षण किया गया।
शव की जांच के दौरान मृतक की पैंट की पीछे की जेब से एक सुसाइड नोट मिला। इस नोट में मृतक ने रंजीत सिंह, प्रकाश शिवहरे, दीपक शिवहरे, प्रमोद गुप्ता, अभिषेक साहू, मो. नसीम रजा, शमीम रजा, नाजिया बानो, करण सूर्यवंशी, भोला सिंह उर्फ रामनारायण सिंह को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड नोट में विस्तार से लिखा गया है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने पैसों के लिए मानसिक प्रताड़ना दी और समाज में छवि खराब करने की धमकी देकर दबाव बनाया।
मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 444/24 धारा 108, 3(5) बी.एन.एस. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
*जारीकर्ता*
PRO (Police) Betul